गाेरखपुर हिंसा मामलाः हाईकोर्ट ने सीएम योगी को दी बड़ी राहत

punjabkesari.in Thursday, Feb 01, 2018 - 05:05 PM (IST)

इलाहाबादः गाेरखपुर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ काे इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। योगी के खिलाफ दायर याचिका काे हाईकाेर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इस याचिका में याेगी के खिलाफ मुकद्दमा चलाए जाने की मांग की गई थी। 

गौरतलब है कि साल 2007 की 27 जनवरी को गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। आरोप है कि दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। आरोपों के मुताबिक यह दंगा गोरखपुर के तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता व वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व अन्य द्वारा रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण देने के बाद शुरू हुआ था। 

इसी मामले काे लेकर राशिद खान नामक व्यक्ति ने सीएम याेगी आैर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।  जिसपर हाईकाेर्ट ने गुरूवार काे सुनवाई की। काेर्ट ने सीएम काे राहत देते हुए मामले काे खारिज कर दिया।