लखीमपुर हिंसाः आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई, SC ने कहा-दोष सिद्ध न होने पर लंबे समय तक नहीं रख सकते जेल में

punjabkesari.in Friday, Jan 20, 2023 - 08:05 PM (IST)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोषी साबित न होने तक आरोपी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते है। हालांकि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना। यूपी सरकार के अधिवक्ताओं ने जमानत कर विरोध करते हुए कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।

एसे तो जमानत होने में सात-आठ साल लग जाएंगेः मुकुल रोहतगी
वहीं, आशीष मिश्रा के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनका मुवक्किल एक साल से अधिक समय से हिरासत में है और जिस तरह से सुनवाई चल रही है, उसके पूरा होने में सात-आठ साल लग जाएंगे।

क्या है मामला?
गौरतलब है कि तीन अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थानाक्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोग मारे गए थे। उस समय केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस में किसानों की तरफ से दर्ज कराई गयी प्राथमिकी के अनुसार एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया जिसमें गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा बैठे थे।

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घटना के बाद, ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। इस संबंध में दो प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या से जुड़ी पहली प्राथमिकी में आशीष मिश्रा मोनू और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। दूसरी प्राथमिकी में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें चार अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। 


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Ajay kumar

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