शुक्रवार रात 10 से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन, आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं रहेंगी बहाल
punjabkesari.in Thursday, Jul 09, 2020 - 10:52 PM (IST)
लखनऊ( नासिर ): प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 जुलाई से 13 जुलाई तक रात 10 बजे से सुबह 5 तक लॉकडाऊन का आदेश पारित किया गया है। कोरोना और संचारी रोगों के ससंक्रमण को रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने यह आदेश जारी किया। इस दौरान पूरे सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बन्द रहेंगे। इस समय में आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थय एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती पहले के जैसे खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
रेलवे का आवागमन पहले की भांती चलता रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का आवागमन प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हावाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य तक जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित ढाबे एवं पैट्रोल पंप यथावत खुले रहेंगे।
All offices, markets and commercial establishments will remain closed. However, essential services will be allowed. Trains will continue to operate: UP Government #Lockdown pic.twitter.com/7rUHYXnT8a
— ANI UP (@ANINewsUP) July 9, 2020
इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्दौगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टैंसिंग एवं अन्य स्वास्थय संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्दोगिक कारखानों के छोड़कर शेष बंद रहेंगे।