बिहार विधानसभा में पास हुआ नया शराबबंदी कानून

punjabkesari.in Monday, Jul 23, 2018 - 06:39 PM (IST)

पटनाः बिहार विधानसभा में सोमवार को मद्य निषेध संशोधन विधेयक-2018 सदन में पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया है।

CM ने विस्तार से सदन में रखा सरकार का पक्ष 
मुख्यमंत्री नीतीश ने शराबबंदी के फायदे, समाज में आए बदलाव और संशोधन की जरूरत के बारे में विस्तार से सरकार का पक्ष सदन में रखा। उन्होंने कहा कि कानून को धारदार बनाने के उद्देश्य से जरूरत को देखते हुए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। वहीं इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। 


संशोधन के जरिए नियमों में दी गई है ढील 
मुख्यमंत्री ने बताया कि शराबबंदी कानून में संशोधन के जरिए नियमों में ढील दी गई है। पहली बार शराब पीने पर जहां पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब इसमें संशोधन कर जमानती कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक जुर्माने के वर्तमान प्रावधान को खत्म किया गया है।


सार्वजनिक जुर्माने के वर्तमान प्रावधान को किया खत्म
शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों को तड़ीपार करने की वर्तमान व्यवस्था को भी खत्म किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में संशोधन किए जाने से भवन या खेत जब्त होने के स्थान न पर अब 2 वर्षों के कारावास की सजा प्रावधान किया गया है।

Deepika Rajput