PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज से 2 माह तक धारा-144 लागू, जानिए वजह

punjabkesari.in Friday, Apr 28, 2017 - 10:45 AM (IST)

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए ऐहतियातन आज से अगले लगभग 2 महीने के लिए भारतीय दंड विधान संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी।

जिला अधिकारी योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि निषेधाज्ञा के संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल से 24 जून के दौरान परशुराम जयंती एवं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) इलाहाबाद एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसके मद्देजनर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा वाराणसी के संपूर्ण क्षेत्र में लागू की गई। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा होने तथा कोई धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम करने, धातक हथियार लेकर चलने सहित कई प्रकार के प्रतिबंधों का प्रावधान है।