अपरहण और दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा, 15 हजार का अर्थदंड

punjabkesari.in Wednesday, Apr 04, 2018 - 08:41 PM (IST)

देहरादून: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत रमा पांडेय विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दस साल का कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता बीएस नेगी ने अदालत को बताया कि अलाउद्दीन पुत्र उस्मान निवासी एमडीडीए कॉलोनी डालनवाला मूल निवासी शहर कोतवाली क्षेत्र बिजनौर दो मार्च 2017 को पटेलनगर थाना की रहने वाली किशोरी को लेकर फरार हो गया था।

 

देर शाम तक छात्रा घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने पटेलनगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पांच मार्च को पुलिस ने छात्रा को उस्मान के साथ दिल्ली से बरामद कर लिया। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में कहा कि उस्मान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के मेडिकल और उसके कपड़ों की फोरेंसिक जांच में भी इसकी पुष्टि हुई। इस मामले में पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने अप्रैल 2017 के पहले सप्ताह में ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। 

 

हालांकि पटेलनगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में उस्मान के जीजा और उसकी दो बहनों को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन विवेचना में उनके खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर केवल उस्मान के ही खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार गवाह पेश हुए, जिसमें दो पूर्व में दिए बयानों से मुकर गए। मगर अदालत मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने उस्मान को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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