इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को दिया तगड़ा झटका

punjabkesari.in Friday, Feb 10, 2017 - 06:10 PM (IST)

इलाहाबाद: हाईकोर्ट से राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को तगड़ा झटका लगा है। लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकि सहायकों की कुल 6628 पदों की भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने नये सिरे से डाटा एकत्र कर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। 

दरअसल लोक सेवा आयोग द्वारा 2013 में जारी की गई 6628 कृषि तकनीकि सहायकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था। भर्ती प्रक्रिया में 66 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 15 नवंबर 2016 को फैसला सुरक्षित रखा था। जिसको लेकर आज जस्टिस वी के शुक्ला और जस्टिस एम सी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?
लोक सेवा आयोग ने 22 अक्टूबर 2013 को 6628 पदों पर कृषि तकनीकि सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसमें जनरल को 3616 और ओबीसी के लिए 566 पद थे। इसके बाद परीक्षा आयोजित कराई गई। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने ऑफिसियल मेमोरेंडम निकालकर इन सीटों को घटा-बढ़ा दिया था। जनरल को 3616 पदों से घटाकर 2500 पद कर दिया और ओबीसी को 566 पद से बढ़ाकर 2200 के करीब पद कर दिया। इसी आधार पर 22 मई 2015 को रिजल्ट घोषित किया गया। पदों में घटाने बढ़ाने की अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार को चैलेंज किया गया था। जिसके आधार पर कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से आवेदन मांगा है। 

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