उन्नाव कांड: पीड़िता के पिता को शस्त्र कानून के केस में फंसाने के मामले में भाजपा विधायक सेंगर आरोपित

punjabkesari.in Friday, Jul 13, 2018 - 07:33 PM (IST)

नई दिल्ली: बहुर्चिचत उन्नाव कांड से जुड़ी नाबालिग बलात्कार पीड़िता के पिता को शस्त्र अधिनियम के एक फर्जी मामले में फंसाने के मामले में सीबीआई की ओर से दायर किए गए आरोप-पत्र में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नामजद किया गया है। सेंगर पर नाबालिग पीड़िता से बलात्कार का आरोप है। 

लखनऊ में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर किए गए आरोप-पत्र में सेंगर के साथ माखी पुलिस थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कांस्टेबल आमिर खान, विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। 

सीबीआई ने चार अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है। सेंगर लखनऊ से करीब 70 किलोमीटर दूर उप-नगरीय क्षेत्र बांगरमऊ से विधायक है और इलाके में उसका काफी प्रभाव है। सीबीआई ने हाल में एक आरोप-पत्र दायर किया जिसमें सेंगर पर आरोप है कि उसने 4 जून 2017 की रात को अपने आवास पर नाबालिग लड़की से बलात्कार किया , लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी नहीं दर्ज की।     

स्थानीय पुलिस ने लड़की के पिता पर एक देसी पिस्तौल लहराने के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें उस वक्त जेल में बंद कर दिया जब इस साल चार अप्रैल को उन्होंने सेंगर के खिलाफ मामला दाखिल किया। विधायक और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पिटाई भी की। 

पुलिस की कार्रवाई के कारण पीड़िता ने आठ अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी ताकि वह अपने पिता की तकलीफ के बारे में उन्हें बता सके। अगले दिन पीड़िता के पिता ने दम तोड़ दिया था। सीबीआई ने विधायक, उसके भाई, पुलिसर्किमयों और पांच अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 166, 167, 193, 201 सहित कई अन्य धाराओं में आरोप-पत्र दायर किया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जांच जारी है। 
 

Ajay kumar