दादरी कांड: अकलाख और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

punjabkesari.in Thursday, Jul 14, 2016 - 08:09 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर की एक अदालत ने बहुचर्चित दादरी के बिसहडा काण्ड में मृतक अकलाख और उसके परिवार के सात सदस्यों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पिछले वर्ष 28 सितंबर की रात अकलाख के घर में गोवंशीय पशु के मांस पकाने का आरोप लगाते हुए उग्र भीड ने हमला कर दिया था। हमले में इकलाख की मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले को लेकर सूबे की राजनीति बहुत गरम हो गई थी।

 

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अकलाख के परिजनों की आर्थिक मदद भी की थी। पुलिस के अनुसार मथुरा की फारेंसिक रिपोर्ट में अकलाख के घर से मिले मांस के गोवंशीय पशु के होने की पुष्टि पर बिसहडा के ही सूरजपाल ने अदालत में याचिका दाखिल कर अकलाख और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अदालत ने गत 11 जुलाई को इस मामले में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर लिया था।

अदालत ने याची के वकीलों की दलील को उचित ठहराते हुए अकलाख और उसके परिवार के सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। उधर, गौतमबुद्धनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव ने इकलाख और उनके परिवार के खिलाफ अदालत से मुकदमा दर्ज करने के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि अभी उन्हे आदेश की कापी नही मिली है। अदालत के आदेशनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जायेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि अदालती आदेश के बाद बिसहडा गांव में चौकसी बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि अकलाख की हत्या और उसके पुत्र दानिश को गंभीर रुप से घायल करने के आरोप में 18 लोगों को जेल भेजा गया था। दो की जमानत हो गयी और 16 अभी भी जेल में हैं।