आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सात साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Dec 17, 2015 - 06:28 PM (IST)

जौनपुर:  उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में उसके पति को आज सात साल सश्रम कारावास और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एम पी सिंह ने आरोपी नरेन्द्र चौबे को अपनी पत्नी पिंकी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सात साल की कैद और 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार लाइन बाजार क्षेत्र के परियावां गांव में 27 अक्टूबर 2011 को पिंकी की आग से जलकर मृत्यु हो गई थी। मृतका के भाई राजेश दुबे ने इस मामले में कराकत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि पिंकी के ससुराल वाले दहेज में मोटर साइकिल और रूपए की मांग कर रहे थे जिसे न देने पर उन्होने विवाहिता की मिट्टी का तेल छिडक कर आग लगा दी।   गवाहों और सबूतों में यह बात सामने आई की पिंकी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उसने किरोसन तेल डालकर खुद को आग लगा ली। पिंकी के भाई राजेश को भी गलत जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया गया है ।