छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में BJP नेता सहित 2 को 20 साल की कठोर कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Apr 06, 2021 - 07:49 PM (IST)

प्रतापगढ़: जीजीआईसी की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने भाजपा नेता सहित दो लोगों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही भाजपा नेता पर ढाई लाख और दूसरे पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो पंकज कुमार श्रीवास्तव ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

बता दें कि 10 जनवरी 2011 को नगर कोतवाली के भंगवा चुंगी के पास के गांव के एक व्यक्ति ने एसपी से शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी 15 साल की बेटी 25 अक्तूबर 2010 को जीजीआईसी में पढ़ने गई थी और शाम को घर नहीं लौटी। जिसके बाद पता चला कि उसकी बेटी को गांव का ही राजू हरिजन भगा ले गया है। व्यक्ति के अनुसार, जब वह राजू के मालिक चौक निवासी भाजपा नेता सत्य प्रकाश गुप्ता (पूर्व सांसद प्रतिनिधि) से पूछने गया तो उन्होंने कहा कि वह दो दिन में आ जाएगी। जिसके बाद करीब छह माह बाद युवती रोडवेज बस अड्डे से मिली थी। युवती ने दोनों पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने दोनों पर दोष सिद्ध पाया और 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सत्य प्रकाश पर 2 लाख 50 हजार रुपये और राजू पर 80 हजार का जुर्माना लगाया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेशचंद त्रिपाठी, अशोक कुमार तिवारी और राजेश त्रिपाठी ने की।

 

 


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Content Writer

Umakant yadav

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