जौनपुर: हत्या के 14 साल पुराने मामले में अभियुक्त को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Aug 25, 2021 - 09:37 AM (IST)

जौनपुर: उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) प्रकाश चंद्र शुक्ल ने हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साज बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया।   अभियोजन पक्ष के अनुसार जफराबाद इलाके में सात अक्टूबर 2007 को महरूपुर बबलू सिंह के यहां बरही का आयोजन था। निमंत्रण में वादी और उसका पुत्र अजय प्रकाश सिंह व विजय प्रकाश सिंह गए थे। वहां से अजय पड़ोस के एक चिकित्सक के पास रिपोटर् लेने के लिए चला गया था।

रिपोटर् लेकर जब वह पुन: दावत में शरीक होने आ रहा था तथा वादी का बड़ा बेटा विजय प्रकाश खाना खाकर लौट रहा था और रात करीब आठ बजे जब वादी उसका लड़का अजय प्रकाश महरुपुर गांव में साधु सिंह के घर के पास पहुंचा, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार उसके पट्टीदार रामाज्ञा सिंह, सनी सिंह, दीपक सिंह व रमेश चौबे निवासी ग्राम गोगांव जिला मीरजापुर व अन्य लोग असलहा लेकर आये और अजय प्रकाश की मोटरसाइकिल रोक कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिग कर दी। ग्रामीणों के ललकारने पर हमलावर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अजय प्रकाश को जिला चिकित्सालय लेकर गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। गवाही के दौरान आरोपित रमेश चौबे फरार हो गया था इसलिए उसकी पत्रावली चार मार्च 2010 को अलग कर दी गई थी। इस मामले में 13 जून 2016 को अन्य आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। बाद में आरोपित रमेश गिरफ्तार हुआ। उसका विचारण चला। अदालत ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

Content Writer

Ramkesh