20 साल पहले प्रमोशन के चक्कर में गाजियाबाद पुलिस ने किया था फर्जी एनकाउंटर

punjabkesari.in Tuesday, Feb 21, 2017 - 10:17 AM (IST)

गाजियाबाद:सीबीआई की विशेष अदालत ने यहां भोजपुर मुठभेड़ मामले में एक निरीक्षक सहित 4 निलंबित पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। इस घटना में 4 लोग मारे गए थे जिसे पुलिसवालों ने मुठभेड़ बताया था। दोषी पुलिसकर्मियों में पूर्व थाना प्रभारी लाल सिंह, उपनिरीक्षक जोगेंद्र सिंह, कांस्टेबल सूरज भान तथा सुभाष चंद्र शामिल हैं।

डिप्टी SP समेत 4 पुलिसकर्मी दोषी करार
अदालत ने पूर्व पुलिसकर्मियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने तथा अन्य अपराधों का दोषी ठहराया। उन्हें बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। अपराध में शामिल एक अन्य कांस्टेबल रणवीर सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले को भोजपुर पुलिस मुठभेड़ के नाम से जाना जाता है जिसमें 8 नवंबर 1996 को 4 युवकों अशोक, परवेश, जलालुद्दीन और जसवीर को मार दिया गया था। ये सभी युवक गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के रहने वाले थे। सीबीआई के वकील के अनुसार पूर्व थाना प्रभारी लाल सिंह, उपनिरीक्षक जोगेंद्र सिंह और एक कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। एक अन्य कांस्टेबल अदालत में पेश नहीं हुआ।