2018 बुलंदशहर हिंसा कांड: 44 आरोपियों पर चलेगा राजद्रोह का केस, चार्जशीट दायर

punjabkesari.in Saturday, Jun 29, 2019 - 11:30 AM (IST)

बुलंदशहर: देशभर में चर्चित रहे स्याना बवाल के आरोपितों पर अब राजद्रोह की धारा भी लगेगी। इसके लिए शासन ने अनुमति दे दी है। एसआईटी ने इसके लिए अदालत में फाइल दाखिल कर दी। इससे हिंदूवादी संगठनों में रोष नजर आ रहा है।

बता दें कि गत 3 दिसम्बर, 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र की चिगरावठी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव महाब के जंगल में गोकशी की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर चिगरावठी पुलिस चौकी पर भीड़ ने बवाल किया था। इसमें स्याना कोतवाली सुबोध कुमार सिंह और चिगरावठी के युवक सुमित की मौत हुई थी। पुलिस ने 27 लोगों को नामजद व 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया था। अब तक पुलिस इस मामले में 44 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। अभी तक किसी को जमानत नहीं मिली है।

जांच कर रही एसआईटी ने बीते दिनों चार्जशीट के दौरान राजद्रोह की धारा 124-ए भी लगा दी थी। इसको बाद में कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था क्योंकि राजद्रोह की धारा के लिए एसआईटी ने शासन से अनुमति नहीं ली थी। अब स्याना बवाल के आरोपितों पर राजद्रोह की धारा लगाने के लिए शासन ने संस्तुति कर दी है। शासन से संस्तुति होने के बाद एसआईटी ने बुधवार को अदालत में फाइल प्रस्तुत की।

इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता बू्रनो भूषण का कहना है कि शासन से राजद्रोह लगाने की संस्तुति की जानकारी हुई है। इसके कानूनी पहलू पर विचार किया जाएगा। वहीं इस मामले मेंसीओ स्याना राघवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि स्याना बवाल के आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगाने की शासन से अनुमति मिल गई है। कोर्ट में फाइल प्रस्तुत कर दी है। अदालत का निर्णय आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Anil Kapoor