3 साल की बच्ची की हत्या के लिए माता-पिता समेत 3 दोषी

punjabkesari.in Saturday, Aug 25, 2018 - 04:01 PM (IST)

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने तीन साल की लड़की की हत्या के जुर्म में माता-पिता समेत तीन लोगों को दोषी ठहराया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार ने लड़की के पिता शमीम, उसकी मां खुशनसीब और माता पिता के दोस्त जहीर अब्बास को कल भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया।

इन दोषियों को इस मामले में 28 अगस्त को सजा सुनायी जाएगी। सरकारी वकील रितु चौधरी ने बताया कि दो मई को जिले के भोपा थाने के तहत नागला बुजुर्ग गांव में अभियुक्तों ने तीन वर्षीय लीबा की गला रेतकर हत्या कर दी थी। रितु ने अदालत को बताया कि शमीम के भाई को पुरानी रंजिश के कारण फंसाने के लिये इस वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी की हत्या करने के बाद शमीम ने अपने भाई के खिलाफ थाने में बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। 

जांच के दौरान, अपराध में शमीम, खुशनसीब और अब्बास की भागीदारी में सामने आयी और पुलिस ने 14 दिनों के भीतर मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने मामले को दैनिक आधार पर सुनवाई की थी और ढाई महीने के भीतर अपना फैसला सुना दिया।      

Tamanna Bhardwaj