68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दोषियों पर FIR दर्ज करने के दिए आदेश

punjabkesari.in Sunday, Nov 24, 2019 - 12:27 PM (IST)

प्रयागराजः 68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दोषियों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने भर्ती की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर खेल करने वाले दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह गलत तरीके से अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाकर नियुक्तियां देने के दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराएं।

कोर्ट के सामने अब तक आए 49 अभ्यर्थियों के मामले
बता दें कि कोर्ट के सामने अब तक 49 अभ्यर्थियों के मामले आए हैं। इन सभी को बेसिक शिक्षा विभाग पहले ही बर्खास्त कर चुका है। बर्खास्तगी के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीरज तिवारी ने यह आदेश दिया है।

पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराई गई, जिसमें वे फेल पाए गए
उर्वशी, कविता यादव सहित दर्जनों की याचिकाओं में कहा गया है कि याची गण 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल रहे और उनको नियुक्ति दी गई। वह काम भी कर रहे थे। 16 अगस्त 2019 को उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनके सहित 49 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराई गई, जिसमें वे फेल पाए गए।

टैबुलेशन चार्ट के आधार पर ही दी गई नियुक्तियां
बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं और टैबुलेशन चार्ट में मिले अंकों में अंतर पाया गया। टैबुलेशन चार्ट में उत्तर पुस्तिकाओं से काफी अधिक अंक देकर उनको पास किया गया है। टैबुलेशन चार्ट के आधार पर ही नियुक्तियां दी गई हैं।


 

Tamanna Bhardwaj