68500 सहायक अध्यापक भर्तीः HC ने कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का दिया आदेश

punjabkesari.in Sunday, Nov 03, 2019 - 12:49 PM (IST)

प्रयागराजः लंबे अर्से से अधर में लटकी हुई 68500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए बचे हुए अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की फिर से संभावना जीवंत हो गई हैं।

इस बारे में कोर्ट के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कहा है कि पूर्व में पारित अनिरूद्ध कुमार शुक्ल और राधा देवी केस में दी गई गाइडलाइन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांचा जाए। इसके बाद परिणाम संशोधित होने पर जो कट आफ मेरिट में आते हैं उनको चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करें। न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी और रश्मि सिंह सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।

याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के.ओझा, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी सहित दर्जनों वकीलों ने पक्ष रखा। बताया गया कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 2018 को घोषित किया गया था। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर आपत्तियां थी। उसके बाद याचिकाएं दाखिल हुईं और उच्च न्यायालय ने अनिरुद्ध कुमार शुक्ल के मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी को उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया। कहा गया कि पुनर्मूल्यांकन में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्णय ले लिया गया है इसलिए याचिकाएं अर्थहीन हो गई हैं।

इस पर कोर्ट ने कहा कि अनिरुद्ध कुमार शुक्ल व राधादेवी केस की गाइडलाइन के अनुसार याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर संशोधित परिणाम शासन को भेजा जाए। शासन बचे हुए 22,211 पदों के सापेक्ष कट ऑफ मेरिट में आने वालों को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करे।

 

 

 










 

Tamanna Bhardwaj