रोडवेज बस में सफर के दौरान दुर्घटना होने पर यात्रियों की मौत पर मिलेगी 7.50 लाख की सहायता

punjabkesari.in Wednesday, Feb 22, 2023 - 08:40 PM (IST)

लखनऊ : रोडवेज बस में सफर के दौरान दुर्घटना होने पर यदि किसी यात्री की मौत होती है तो उसके आश्रितों को 7.50 लाख रुपये भुगतान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला मंगलवार को लिया गया। बैठक में यात्री राहत योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को डेढ़ गुना तक बढ़ाए जाने पर सहमति दी गई। रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में यात्री की मौत होने पर पहले सहायता राशि 5 लाख रुपये थी। इसमें 2.50 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। अवयस्क को ऐसी स्थिति में अब 3.75 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहले यह धनराशि 2.50 लाख रुपये थी। जिन बच्चों का बस में टिकट नहीं लगता है, उनकी मृत्यु होने की दशा में वारिसान को 1.875 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब तक 1.25 लाख रुपये मिलते थे।



बस मालिकों को रोडवेज से जुड़ने के लिए ऑफरों की बौछार
निदेशक मंडल की बैठक में रोडवेज के बस बेड़े को सुदृढ़ करने के लिए भी चर्चा हुई और इस दिशा में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए। बस मालिकों को रोडवेज से जुड़ने के लिए उन पर भी ऑफरों की बौछार की गई। अनुबंधित मिड-सेग्मेन्ट वातानुकूलित बसों की योजना में अब तक 40 सीटर बसों का ही अनुबंध किया जाता था। अब 34 सीटर तक बसों को भी अनुबंध किया जा सकेगा। इतना ही नहीं 10 से 24 बसें लगाने पर 7.50 प्रति किलोमीटर के प्रशासनिक शुल्क में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की छूट दी जायेगी। 25 से 50 बसें लगाने वाले मालिकों को 50 पैसे प्रति किलोमीटर की छूट मिलेगी 115 वर्ष की उम्र पूरा कर चुकी बसों को संचालन से हटाया जायेगा।



मातृत्व अवकाश को मंजूरी
निदेशक मंडल की बैठक में महिला हितों का भी ध्यान रखा गया है। परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को शासनादेश के अनुरूप बाल्य देखभाल के लिए अवकाश अनुमन्य कर दिया गया है। महिलाएं अब इसके लिए आवेदन कर सकेंगी।

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Ajay kumar