MP MLA कोर्ट से माफिया अतीक अहमद  को बड़ा झटका, पूर्व में मिली जमानत कोर्ट ने किया निरस्त

punjabkesari.in Sunday, Sep 05, 2021 - 01:09 PM (IST)

प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2003 में अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे में मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आपराधिक इतिहास और लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के अलावा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर अतीक को पूर्व मिली इस मुकदमे की जमानत को निरस्त कर दिया है। सरकार की तरफ से 2017 में जमानत को निरस्त करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमें लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज सरकार के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जमानत को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2003 में अतीक अहमद एक मामले में प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे।इस दरमियान प्रयागराज की कचहरी में पेशी के लिए जेल से पहुंचे थे। तभी उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जिसके बाद उनके समर्थकों ने शहर में जगह जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। जिसमें धूमनगंज के शिवाला इलाके में अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों द्वारा सरकारी बस में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप लगाते हुए बस ड्राइवर की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पूर्व में अतीक अहमद को इस मुकदमे में जमानत मिल चुकी थी, इस मुकदमे जमानत मिलने के बाद भी अतीक के खिलाफ लगातार कई मुकदमे दर्ज हुए। जिस को आधार बनाते हुए सरकार की तरफ से वकील ने कोर्ट में जमानत निरस्तीकरण की अर्जी दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि जमानत की शर्तों का लगातार अतीक अहमद उल्लंघन कर रहा है। उसके खिलाफ इस मुकदमे में मिली जमानत के बाद कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। मौजूदा समय में वह कोर्ट के निर्देश पर ही गुजरात के साबरमती जेल में बंद है कोर्ट में बंद है। इस दौरान कोर्ट में मौजूद अतीक अहमद के वकीलों ने जमानत निरस्तीकरण अर्जी का विरोध किया। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व में मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। माना जा रहा है की इस मुकदमे में जमानत निरस्त होने के बाद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें हैं एक बार फिर से बढ़ेगी।


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Content Writer

Ramkesh

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