बच्चे को पिता से मिलने और उन्हें जानने का स्वाभाविक अधिकारः हाईकोर्ट

punjabkesari.in Sunday, Jul 07, 2024 - 05:37 PM (IST)

प्रयागराज:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कस्टडी के मामले के लंबित रहने के दौरान बच्चों को उनके अभिभावक से मिलने के मामले में  महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों को अपने अभिभावक पिता को जानने और उनसे मिलने का पूर्ण अधिकार है। एक पिता अपने बच्चों के जीवन का आदर्श होता है। अतः एक बच्चे को अपने पिता को जानने और उनसे मिलने तथा उनके व्यवहार को समझने का स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है। इससे बच्चों की कस्टडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने प्रियंका अग्रवाल द्वारा दाखिल अपील को खारिज करते हुए पारित किया। 

PunjabKesari

पिता से मुलाकात के अधिकार के कारण बच्चे की कस्टडी में कोई बदलाव नहीं आएगा
दरअसल मां प्रियंका ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें बच्चों के पिता को हर महीने के एक रविवार को सार्वजनिक स्थान पर 3 घंटे के लिए अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त आदेश को मां ने अपर प्रधान न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार से परे बताकर चुनौती दी थी। अंत में कोर्ट ने माना कि पिता से मुलाकात के अधिकार के कारण बच्चे की कस्टडी में कोई बदलाव नहीं आएगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ajay kumar

Related News

static