अबदुल्ला आजम पर लग सकता है 10 गुना ज्यादा है जुर्माना, 3 साल पहले खरीदी जमीन पर कम स्टांप लगाने का मामला

punjabkesari.in Friday, Nov 04, 2022 - 05:59 PM (IST)

रामपुर (रविशंकर) : जब से सूबे में योगी सरकार आई है। तब से आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रामपुर के स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम खान से संबंधित है। जिन्होंने तीन-चार साल पहले एक प्लॉट रामपुर में खरीदा था। जिसकी जांच करने पर मालूम हुआ कि उसमें स्टांप कम लगाया गया है। इस बाबत एक रिपोर्ट एसडीएम रामपुर ने जांच करने के उपरांत जिलाधिकारी को दी थी। उस पर अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता की आपत्ति के बाद पुनः जांच की गई और एक बार फिर 8,26,000 रुपये कम स्टांप लगाने का मामला सामने आया। इसके बाद ये रिपोर्ट अब जिला अधिकारी के पास पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी इस पर कितनी पेनल्टी लगाते हैं क्योंकि इस तरह के मामलों में कम स्टांप जमा करने पर 10 गुना तक पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। ऐसे में अब्दुल्ला आजम पर अब अर्थदंड की तलवार लटक रही है।

8,26,000 रुपए की स्टांप कमी पाई गई 
इस संबंध में डीजीसी रेवेन्यू अजय तिवारी ने बताया विधायक कि अब्दुल्ला आजम खान ने शिवि रोड पर एक प्लॉट खरीदा था। अब से लगभग दो-तीन साल पहले और वह प्लॉट इन्होंने राह- ए- मुर्तजा की तरफ रास्ता ना दिखा कर उसको लिंक रोड दिखाते हुए उसका बैनामा कराया था। सब रजिस्ट्रार सदर ने उसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि यह लिंक रोड पर तो है ही साथ में सेगमेंट रोड पर भी इस प्लॉट का रास्ता खुलता है। उसी के आधार पर 8,26,000 रुपए की स्टांप कमी पाई गई थी। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर रामपुर को भेजी थी और तत्कालीन कलेक्टर जो वर्तमान में कमिश्नर आंजनेय कुमार ने अब्दुल्ला आजम खान को नोटिस भेजा था। उसके बाद अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता रमेश पाठक ने इसमें जवाब दाखिल किया था। उन्होंने कोर्ट में आपत्ति दाखिल की थी और  दोबारा मौके की जांच कराने की बात कही। उसके बाद पुनः जांच हुई। एसडीएम सदर ने जांच कराई और उसके बाद भी जांच में क्लेरिटी नहीं थी क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था के उस पर फिर आपत्ति लगी और आपत्ति के बाद वर्तमान कलेक्टररविंद्र कुमार मांदड़ ने दोबारा जांच के आदेश दिए थे। इसमें दोबारा एसडीएम सदर ने जांच की और जांच में 8,26,000 रुपए की कमी पाई गई और उन्होंने पुरानी जांच रिपोर्ट की पुष्टि की। एसडीएम ने कलेक्टर के न्यायालय में कम स्टांप का वाद चल रहा था उसमें वह रिपोर्ट दाखिल कर दिया और अब इस पर सुनवाई होना शेष है और जल्द ही उस पर फैसला आ जाएगा।

10 गुना तक लग सकता है जुर्माना
अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया इस मामले में सजा का प्रावधान नहीं है जो कि कम स्टांप का मामला है 8,26,000 रुपए की स्टांप कमी है तो वो उन्हें जमा करना पड़ेगा इसके अलावा जो है उसका 2 गुना या 4 गुना या 6 गुना या 10 गुना यह कोर्ट की मर्जी पर है उसका कितना गुना बढ़ाकर एक्सेस का आदेश होता है वह आदेश पर निर्भर करेगा और पेनाल्टी भी पड़ेगी। इस संबंध में अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख लगाई गई है।

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Prashant Tiwari