मुंबई बम ब्लास्टः डॉन अबु सलेम को मिली उम्र कैद की सजा, आजमगढ़ में बढ़ी सुरक्षा

punjabkesari.in Thursday, Sep 07, 2017 - 03:23 PM (IST)

मुंबई/आजमगढ़ः मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी और माफिया डॉन अबु सलेम को गुरुवार टाडा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। वहीं सजा के बाद आजमगढ़ जिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

बता दें अबू सलेम आजमगढ़ जिले के सरायमीर पठानटोला का निवासी है। डॉन का घर आजमगढ़ है, लिहाजा जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस का कहना है कि फोर्स के साथ ही एलआईयू की टीम लगी हुई है।

उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में विशेष अदालत स्पेशल टेरेरिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (टाडा) ने सजा का ऐलान कर दिया। अबु सलेम और मुस्तफा दौसा इस मामले में मुख्य आरोपी थे। मुस्तफा की 28 जून को हार्टअटैक से मौत हो गई थी। मुंबई में हुए इन 13 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे।

इससे पहले 16 जून को कोर्ट ने अबु सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था।

वहीं फैसला सुनने के बाद ताहिर रोने लगा। जज ने अबु सलेम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। अबु सलेम को एक केस में 2 लाख रुपए का जुर्माना और टाडा एक्त के तहत 25 साल की सजा मिली है। जज ने तीसरे आरोपी रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई। जज ने करीमुल्लाह को उम्र कैद की सजा सुनाई। जोकि टाइगर मेमन का करीबी है। उसे हथियार सप्लाई करने का दोषी ठहराया गया था। उस पर 7.5 लख रुपए का जुर्माना भी लगा है।

UP LETEST NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें-