पीड़ित छात्रा ने दिया बयान: गैंगरेप में असफल होने पर आरोपियों ने घटना को दिया था अंजाम, 4 गिरफ्तार

punjabkesari.in Saturday, Feb 27, 2021 - 02:48 PM (IST)

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्नातक की छात्रा को जलाने के मामले मेंपुलिस ने उसकी सहेली समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हालांकिआरोपियों ने इस घटना में शामिल होने से इनकार किया है। पुलिस ने बताया कि मामलेमें आरोपियों पिंकी, सुभाष, राजू तथामनीष को शुक्रवार की सुबह विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों कोभारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता पूर्वकेंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय में स्नातक की छात्रा हैं। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया, ''मामले कीजांच के लिए चार टीम लगी हुई है जो अभी भी विधिवत इस मामले की विवेचना में जुटी है, क्‍योंकिपीड़िता के कथन के आधार पर एक छात्रा पिंकी समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जबकि आरोपियों ने घटना में शामिल होने से पूरी तरह इनकार किया है।
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पुलिसअधीक्षक ने बताया कि थाना तिलहर अंतर्गत राईखेड़ा गांव के पास 22 फरवरीको राजमार्ग के किनारे 21 वर्षीय एक लड़की मिली थी जो पूरी तरहनिर्वस्त्र तथा जली हुई थी। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुँचकर पीड़िता को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था जहां हालत गंभीर होने पर उसेलखनऊ रेफर कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने 22 फरवरीको शाहजहांपुर में दिए गए बयान में कहा था कि वह कॉलेज की तीसरी मंजिल पर गई औरइसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। आनंद ने बताया कि लखनऊ में पीड़ित नेमजिस्ट्रेट को दिए गए अपने बयान में कहा था कि उसके साथ पढऩे वाली उसकी सहेलीपिंकी ने उसे अपने साथ पढऩे वाले छात्र मनीष एवं अपनी बुआ के लड़के राजू से मिलनेके लिए भेजा था। पिंकी ने पीड़िता को उन लोगों के साथ राई खेड़ा गांव के पास बागमें भेजा था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपों के हवाले से बताया कि आरोपियों ने पीड़िताके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जिसका उसने विरोध किया और जब आरोपी अपने मकसद मेंकामयाब नहीं हुए तो उन्होंने पीड़िता पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। स्नातक कीछात्रा को जलाने के मामले में पीड़िता के बयान आने के बाद नई धाराओं को जोड़ दियागया है।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण संजीव बाजपेई ने बताया कि शहर के शुकदेवानंदमहाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा 22 फरवरी कोथाना तिलहर अंतर्गत राई खेड़ा गांव के पास राजमार्ग के किनारे नग्न अवस्था में जलीहुई मिली थी। पुलिस में दर्ज कराई गई 22 फरवरीको रिपोर्ट में धारा 307 हत्या का प्रयास लगाई गई थी। उन्होंनेबताया कि अब पीड़िता के बयानों के बाद इसी प्राथमिकी पर धारा 376 डी तथा 511 (जबरदस्तीदुराचार की कोशिश) तथा 120 बी (षड्यंत्र करना) और धारा 201 की नईधाराएं जोड़ दी गई है। उल्‍लेखनीय है कि 2019 मेंशाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढऩे वाली एलएलएम की एकछात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इसकॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है। इस मामले में आरोपी स्वामीचिन्मयानंद की मुमुक्ष आश्रम से गिरफ्तारी हुई थी लेकिन बाद में सुनवाई के दौरानएमपी-एमएलए अदालत में छात्रा ने स्‍वामी पर किसी तरह का आरोप लगाने से इनकार कर दियाथा। पिछले वर्ष स्‍वामी चिन्‍मयानंद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उस मामले मेंजमानत मिली थी।


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Content Writer

Ramkesh

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