'छाप लीजिए दो चार दिन और....', Court से बाहर निकलते ही भोजपुरिया अंदाज में Media से बोले Afzal Ansari

punjabkesari.in Saturday, Apr 01, 2023 - 08:58 AM (IST)

गाजीपुर(अनिल कुमार): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गाजीपुर (Ghazipur) जिले में गैंगेस्टर कोर्ट (Gangster court) में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और अफ़ज़ाल अंसारी (Afzal Ansari) पेश हुए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पेशी हुई, जबकि बीएसपी सांसद अफ़ज़ाल अंसारी (Afzal Ansari) फिजिकल तौर पर पेश हुए थे। गैंगेस्टर कोर्ट (Gangster court) में मुख्तार और अफ़ज़ाल अंसारी के खिलाफ फाइनल बहस जारी। कोर्ट (Court) के द्वारा बहस के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल को मुकर्रर किया है। वहीं कोर्ट से बाहर निकलते ही उनका मीडिया (Media) से सामना हुआ और गाड़ी में बैठने से पहले सांसद अफ़ज़ाल अंसारी ने भोजपुरिया अंदाज में कहा कि छाप लीजिए दो चार दिन और... इसका क्या मायने समझा जाये।

2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक स्वर्गीय कृष्णानन्द राय हत्याकांड में गैंगेस्टर मामले में गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी पर अंतिम बहस शुरू हुई। आज 1 अप्रैल को फिर बहस की तारीख कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई है और पिछले कल ही बहस पूरी हो जाने का भी बताया जा रहा है। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस गोलीबारी में कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी । जिसमें मुख्तार अंसारी और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गैंग चार्ट बनाया गया है।

मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में दर्ज किया गया था मुकदमा
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 2007 में कृष्णानन्द राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी,अफजाल अंसारी और एजाजुल हक के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें चार्जशीट लग गई थी और शुक्रवार से फाइनल बहस शुरू हुई है। इस गैंगचार्ट में एक अन्य मुकदमा रूंगटा अपहरण और हत्याकांड का भी है । लेकिन वो अलग से है। शुक्रवार को मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से कोर्ट में प्रस्तुत हुए, जबकि अफजाल अंसारी फिजिकल तौर पर उपस्थित थे।

अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों इस मामले में सीबीआई कोर्ट से हो चुके हैं बरी
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता लियाकत अली ने कहा की इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों इस मामले में सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुके हैं। 2005 में कृष्णानन्द राय की हत्या हुई थी और 2 साल बाद गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2007 में इंस्पेक्टर मुहम्मदाबाद के द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले ये मुकदमा सिर्फ मुखतार अंसारी पर दर्ज कराया गया था। बाद में इसी मुकदमे में दो और लोगों का नाम बढ़ा दिया गया। अफजाल अंसारी पर न तो अलग से कोई एफआईआर दर्ज की गई न तो अलग से गैंगचार्ट बनाया गया और सारी कार्रवाई एक ही दिन में पूरी कर ली गई थी।

Content Editor

Anil Kapoor