Agra News: देवर और जेठ कहते हैं तू हमारे भाई की पत्नी हैं, हमें भी खुश कर वर्ना... पीड़िता ने दर्ज कराई FIR

punjabkesari.in Thursday, Jul 20, 2023 - 04:00 PM (IST)

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां विवाहिता ने आरोप लगाया है कि उसके देवर और जेठ उससे कहते हैं कि तू हमारे भाई की पत्नी है, हमें भी खुश कर नहीं तो तेरा हाल बुरा कर देगें। इतना ही नहीं सास-ससुर पर दहेज में कार मांगने का भी गंभीर आरोप है। ससुराली जनों के उत्पीड़न से परेशान होकर महिला ने पुलिस कमिश्नर से मामले की शिकायत की। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ताजगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

2018 में हुई थी शादी...हुए 2 बच्चे, अब दहेज में मांग रहे कार
बता दें कि घटना आगरा के थाना ताजगंज राजपुर चुंगी क्षेत्र की है। पीड़ित महिला का निकाह 25 दिसम्बर 2018 को मुस्लिम रीति रिवाज से राजपुर चुंगी निवासी हैदर के साथ हुआ था। निकाह में महिला के पिता ने एसी, फ्रिज, कूलर, बाइक समेत हौसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद महिला के एक बेटा है, एक बेटी है। महिला अभी गर्भवती है। महिला के मुताबिक निकाह के कुछ समय तक तो सबकुछ ठीक ठाक रहा लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ससुराली जनों ने दहेज में कार और ₹5 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि सास और नंदे उसे ताने मारती है। कहती है कि हमने अपनी लड़कियों की शादी में कार दी है, तू बाइक लेकर आई है।

मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही महिला
महिला का आरोप है कि सास और नंदे उसका उत्पीड़न करती है। देवर और जेठ भी उस पर बुरी नजर रखते हैं। देवर और जेठ कहते हैं कि तू हमारे भाई की पत्नी है। हमें भी खुश कर। महिला के साथ हद दर्जे की बदसलूकी करते हैं। कहते हैं कि तूने हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं की, हमें खुश नहीं किया तो हम तेरा वह हाल करेंगे कि तू सपने में भी नहीं सोचा होगा। ससुराली जनों के उत्पीड़न से परेशान महिला मायके में अपने माता-पिता के साथ रह रही है।

10 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
पीड़ित महिला ने पुलिस आयुक्त से मिलकर आपबीती सुनाई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर ताजगंज पुलिस ने 10 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला की शिकायत पर शाहगंज पुलिस ने महिला के ससुर सिराजुद्दीन, सास मैंना, जेठ भोला, ननद बटटो, शबाना, रईस, इमरान, इरफान, फरजाना और सानू के खिलाफ आईपीसी की धारा 498a , 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
    

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Mamta Yadav