अजान धार्मिक अभिव्यक्ति से जुड़ा, इससे नहीं होता कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन: इलाहाबाद HC

punjabkesari.in Friday, May 15, 2020 - 02:59 PM (IST)

प्रयागराज-गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मस्जिदों में लगी नमाज की रोक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि मस्जिदों में अज़ान से कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता है। 

हाईकोर्ट ने मस्जिदों में अज़ान की अनुमति प्रदान करते हुए कहा कि अज़ान धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। जिसपर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कोर्ट ने भले ही अज़ान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया लेकिन अभी भी लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी है। इस परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने कहा कि  सिर्फ उन्ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति ली है। जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है, वह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाउडस्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन हो।  बता दें कि कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन का हवाला देते हुए गाजीपुर के जिलाधिकारी (डीएम) ने सभी मस्जिदों में अजान पर रोक लगा दी थी।

बसपा सांसद अफज़़ाल अंसारी की याचिका पर हुई सुनवाई
बता दें कि डीएम के फैसले के खिलाफ बसपा सांसद अफज़़ाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसपर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

 


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Author

Moulshree Tripathi

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