अजय कुमार लल्लू की बढ़ी मुश्किलें, मानहानि के मामले में गैर जमानती वारंट जारी
punjabkesari.in Tuesday, Oct 12, 2021 - 10:11 AM (IST)
लखनऊ: सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए कोर्ट) मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। मुकदमे के दौरान लल्लू के अनुपस्थित होने की वजह से अदालत ने यह आदेश पारित किया। अदालत ने अंतिम तिथि को उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह का अंतिम अवसर दिया था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है।
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लल्लू पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वह (शर्मा) अदालत में मौजूद थे, लेकिन लल्लू पेश नहीं हुए और उनके वकील ने स्थगन की मांग की। याचिका खारिज करते हुए सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश पी. के. राय ने लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। शर्मा ने घोटाले की शिकार हाउसिंग फाइनेंस फर्म डीएचएफएल में राज्य बिजली निगम कर्मचारियों के भविष्य निधि के 2,600 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर लल्लू के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।