दागियों को टिकट देना अखिलेश को पड़ सकता है भारी: रद्द हो सकती है पार्टी की मान्यता, SC में  जनहित याचिका दाखिल

punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 01:01 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम समाजवादी पार्टी ने कैराना विधान सभा से नाहिद हसन को टिकट दे दिया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार सपा पर जुबानी हमला तेज कर दिया। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए सर्वोच्च अदालत में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि  समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गैंगस्टर एक्ट और अपराधियों को टिकट दे रहे है।  उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस ऐसे लोगों को टिकट देना अपराध को बढ़ावा देने है। वकील ने अश्विनी उपाध्याय ने वहीं सुप्रीम कोर्ट के में जनहित याचिका के माध्यम से पार्टी की मान्यता को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सख्त कार्रवाई करें।

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बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए  अहम फैसला सुनाया था।  कोर्ट के मुताबिक यदि कोई पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्त को टिकट देती है तो उसकी जानकारी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। दरअसल कोर्ट ने 2018 में  इसके लिए निर्देश दिए थे। ऐसा न करने वाली पार्टी की मान्यता रद्द और पार्टी मुखिया पर कार्रवाई की बात कही थी।


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Content Writer

Ramkesh

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