इलाहाबाद HC ने मंजूर की 6 विदेशी जमातियों की जमानत, यह दिया आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Jun 10, 2020 - 02:10 PM (IST)
लखनऊः दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले जेल में बंद तबलीगी जमात के 6 विदेशी सदस्यों की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सशर्त मंजूर कर ली है। बता दें कि कोर्ट ने इन विदेशी जमातियों को बिना संबधित कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ने व सभी जमातियों को 11-11 हजार रुपये मुख्यमंत्री कोविड-19 रिलीफ फंड में जमा करने का भी आदेश दिया है।
CM कोविड फंड में देने होंगे 11-11 हजार रुपए
बता दें कि याचियों किर्गिस्तान निवासी सैगिनबेक तोकतोबोलोतोव, सुल्तानबेक तुरसुनबैउलू, रुस्लान तोक्सोबेव, जमीरबेक मार्लिव, ऐदीन तालडू कुरगन व दाऊअरेन तालडू कुरगन की ओर से बहस करते हुए वकील प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि इन्हें कैसरबाग थानांतर्गत डॉ. बीएन वर्मा रोड पर स्थित मरकज मस्जिद से हिरासत में लिया गया था। जिसके बाद इन सभी को 14 दिन के क्वारंटाइन में लोकबन्धु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। याचियों का तीन-तीन बार कोविड-19 टेस्ट हुआ व सभी टेस्ट में याचीगण निगेटिव पाए गए, यह भी कहा गया कि याचियों ने अपने प्रत्येक मूवमेंट की जानकारी फॉरेनर रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, लखनऊ के साथ ही ऑफिस के आईबी अधिकारी को भी सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी थी। याचियों ने न तो वीजा नियमों का उल्लंघन किया और न ही गलत या फर्जी पासपोर्ट से भारत में दाखिल हुए। इसके बाद जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने दाखिल जमानत याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया।
वहीं राज्य सरकार के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि याची भारत में पर्यटक वीजा प्राप्त करके दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने खुद से पहल करते हुए, स्थानीय पुलिस स्टेशन में सम्पर्क कर इसकी जानकारी भी नहीं दी।