इलाहाबाद HC का कोरोना को लेकर सख्त निर्देश- नियमों का सख्ती से पालन कराएं जिलाधिकारी
punjabkesari.in Thursday, Aug 20, 2020 - 01:02 PM (IST)
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकार के छह अगस्त और 17 अगस्त के परिपत्र के मुताबिक शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों का सख्ती से पालन कराने का बुधवार को निर्देश दिया। अदालत ने दो अधिवक्ता आयुक्तों की भी नियुक्ति की और उन्हें इस शहर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों के संबंध में संयुक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
बता दें कि पृथक-वास केंद्रों में बेहतर सुविधाओं की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्त वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त निर्धारित की। बाद में अदालत ने राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए।
सुनवाई के दौरान प्रयागराज के जिलाधिकारी और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने अदालत को बताया कि प्रयागराज उन सात जिलों में से एक है जिन पर राज्य सरकार की पैनी नजर है और इस वजह से विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोरोना के संक्रमण पर काफी हद तक काबू पाना संभव होगा क्योंकि वे सरकार के परिपत्र के मुताबिक शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएंगे।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Bhalchandra Sankashti Chaturthi: आज मनाई जाएगी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
Rang Panchami: कब मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर जयशंकर ने दिया कड़ा जवाब , कहा- भारत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी
आज जिनका जन्मदिन है, जानें कैसा रहेगा आने वाला साल