UP में शराब की दुकानें खोलने पर इलाहाबाद HC ने योगी सरकार को जारी किया नोटिस

punjabkesari.in Thursday, May 07, 2020 - 07:06 PM (IST)

प्रयागराजः कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देशव्यापी लॉकडाउन का फेज-3 चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों जोन में शराब की दुकानें खोलने की छूट जारी कर दी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है और याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

बता दें कि यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। अधिवक्ता सुनील चौधरी की ओर से दाखिल याचिका में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने को आत्मघाती बताते देते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि शराब की दुकानों पर भारी भीड़ ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। इससे महामारी के फैलने की आशंका व्याप्त हो गई है। यह भी कहा गया है कि यदि आर्थिक कारणों से शराब बिक्री जरूरी हो तो इसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी सिस्टम से बेचा जाए।

 

 

Author

Moulshree Tripathi