स्कूल व रिहायशी भवनों के सामने रात्रि बाजार और वेन्डिंग जोन पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक

punjabkesari.in Monday, Jan 25, 2021 - 11:53 AM (IST)

प्रयागराज:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों एवं रिहायशी इलाकों में वेन्डिंग जोन और रात्रि बाजार खोलने पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस थानों के सामने सड़क पर खड़े जब्त वाहनों को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को कोरोना नियंत्रण के लिए सौ फीसदी मास्क की अनिवार्यता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है और कहा है कि कम से कम अगले तीन माह तक मास्क पहनकर निकलने की अनिवार्यता को लागू किया जाये।       

अदालत ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को माघ मेले में मास्क पहनकर आने व रहने की निगरानी बढाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम की जमीनों पर अवैध निर्माण हटाने के बाद दुबारा अतिक्रमण न होने पाये ,इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि वैक्सिनेशन में अभी समय लगेगा,ऐसे में ढिलाई न बरती जाय। कोर्ट ने एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड मे वाई-फाई उपलब्ध कराने तथा मास्क पहनने पर जोनल अधिकारी का हलफनामा मांगा है और कहा है कि कोरोना रोगी ठीक होने के बाद इलाज के दौरान मास्क नही पहन रहे हैं ।कोर्ट ने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मशीन रखने को कहा है ताकि कोरोना मरीज को ठीक होने पर घर छोड़ते समय परेशानी न हो।

न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने वैक्सिनेशन फेज प्रथम और द्वितीय की जानकारी दी कि फेज 1 मे फ्रंट लाइन हेल्थ वकर्र व फेज 2 मे 50 साल से ऊपर के लोगो को वैक्सीन दी जायेगी मगर यह नहीं बताया कि फेज 2 कब शुरू होगा। कोर्ट ने कहा कि योजना कि जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल किया जाये।अधिवक्ता विशाल तलवार ने शहर मे हो रहे निर्माण मे मानकों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया । इस पर कोर्ट ने पी डी ए से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई पांच फरवरी को होगी।

 

Moulshree Tripathi