संघ प्रमुख पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक की इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

punjabkesari.in Thursday, Jun 11, 2020 - 10:57 PM (IST)

प्रयागराजः राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पर सोशल मीडिया फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शख्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर दाखिल उसकी याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि याची के खिलाफ शाहजहांपुर के संघ विभाग कार्यवाह रवि मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें ये कहा गया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ाने वाला बयान दिया था। लेकिन उनके इस बयान के बाद विवेक मिश्र ने अपने फेसबुक पेज पर मोहन भागवत को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। उसकी फेसबुक आईडी पर ऐसी तमाम पोस्ट पड़ी हैं, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने का खतरा है। इस पर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने शाहजहांपुर के विवेक मिश्र नाहिल की याचिका पर दिया।




 


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Author

Moulshree Tripathi

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