PCS अफसर मंजरी राय की सुसाइड को लेकर सख्त इलाहाबाद HC, कहा- जमानत के हकदार नहीं आरोपी

punjabkesari.in Friday, Mar 12, 2021 - 10:55 AM (IST)

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश बलिया की नगर पंचायत मनियर की अधिशासी अधिकारी मणि मंजरी राय की आत्महत्या को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मजबूर करने वाले आरोपियों कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व ड्राइवर चंदन कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बता दें कि दोनों आरोपियों में से अखिलेश कुमार नगर पंचायत में कम्प्यूटर आपरेटर व चंदन कुमार ड्राइवर है। कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

इस बाबत सख्त कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि अकेली रह रही महिला अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। कम्प्यूटर आपरेटर ने मणि मंजरी राय के फर्जी हस्ताक्षर बनाए और ड्राइवर ने सेल्फी व चैटिंग की सूचना देकर उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। पुलिस ने पर्याप्त सबूतों के साथ चार्जशीट दाखिल की है। ये जमानत पर छोड़े जाने के हकदार नहीं हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है। इसी मामले में आरोपी चेयरमैन भीम गुप्ता की जमानत मंजूर हो चुकी है। जबकि आरोपी लिपिक विनोद गुप्ता की भी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता दिलीप पांडेय ने जमानत अर्जी का प्रतिवाद किया।

गौरतलब है कि 6 जुलाई 2020 को PCS अफसर मणि मंजरी राय का शव बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कालोनी में पंखे के हुक से लटकता पाया गया था। घटना के बाद उनके भाई विजयानंद राय ने कोतवाली में तहरीर दी। नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता, लिपिक विनोद सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार, चालक चंदन कुमार व सिकंदरपुर के ईओ संजय राव सहित ठेकेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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