UP: मस्जिदों में अजान पर लगी रोक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

punjabkesari.in Tuesday, May 05, 2020 - 08:34 PM (IST)

प्रयागराज: यूपी के मस्जिदों में अजान पर लगी रोक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। जनहित याचिका पर सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन गाजीपुर की जनहित याचिकाओं पर पक्षकारों की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस सुनने के बाद दिया है। सांसद की तरफ से सफदर अली काज़मी और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की।

बता दें कि याचिका में कहा गया है कि गाजीपुर के जिलाधिकारी ने मौखिक आदेश से मस्जिदों से अजान करने पर रोक लगा दी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। जबकि गाजीपुर में सभी लोग लॉक डाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। कहा गया कि लोगों को नमाज के वक्त की जानकारी देने के लिये अजान जरूरी है। साथ ही यह धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में आता है।

सरकार मूल अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकती। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के आयोजनों, सामूहिक रूप से  इक्कठा होने पर रोक लगाई गई है। किसी के साध भेदभाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

Edited By

Ramkesh