इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार ने कहा- हड़ताल करने वालों का वेतन रोककर...करें नुकसान की भरपाई

punjabkesari.in Monday, Mar 20, 2023 - 04:40 PM (IST)

प्रयागराज: बिजली कर्मी की कई दिनों से चल रही हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मियों की हड़ताल पर कठोर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कर्मियों की हड़ताल 6 दिसंबर 22 के आदेश की अवहेलना है। कहा कि जनता को बिजली चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि‍ वह आपूर्ति कराए।

सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि‍ हड़ताल से करीब 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस पर कोर्ट ने कहा हड़तालियों के वेतन रोक कर क्यों न हो नुकसान की भरपाई। सरकार को भी फटकार लगाई कि हड़तालियों पर 600 एफआइआर दर्ज की गई साथ ही वारंट जारी किया तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ कर रही है। अपर मुख्य सचिव पावर विभाग ने अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल किया।

बता दें कि यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बिजली कर्मचारियों ने समय से पहले हड़ताल वापस ली। गुरुवार की रात शुरू हुई हड़ताल को रविवार दोपहर बाद खत्म खत्म करने का ऐलान किया गया। बिजली कर्मचारियों ने रविवार रात 10 बजे तक हड़ताल पर रहने की घोषणा की थी। इसके बाद विभिन्न जिलों में जारी बिजली संकट को दूर करने की कार्रवाई शुरू की गई है। कई स्थानों पर बिजली व्यवस्था को रिस्टोर कर लिया गया है।

Content Writer

Tamanna Bhardwaj