इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चेताया, कहा- चुनाव में नहीं होनी चाहिए गड़बड़ी
punjabkesari.in Friday, Jul 02, 2021 - 01:33 PM (IST)
प्रयागराजः यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 3 जुलाई यानी की कल है। ऐसे में मतदान से पहले ही निष्पक्ष चुनाव करने की मांग उठने लगी है। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने चुनाव आयेाग को सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने जिला पंचायत पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर पारित किया। याची की ओर से कहा गया कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों व उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में अदालत ने यह भी कहा है कि वह चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है।मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
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