इलाहाबाद हाइकोर्ट के निर्देश पर अब बिना रोक-टोक चलेंगे हुक्का बार

punjabkesari.in Wednesday, Oct 11, 2017 - 10:23 AM (IST)

इलाहाबादः संगम नगरी इलाहाबाद में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को हुक्काबार चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। बता दें कि लगभग 2 महीनों से ज्यादा बंद पड़े हुक्का पार्लरो पर लगी रोक को हटा दिया गया है।

दरअसल जिले में बीते दिनों पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए दर्जनों हुक्काबार बंद करा दिए थे। पुलिस के मुताबिक इन हुक्काबार में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के पहुंचने पर शिकायत के बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ था। हुक्काबार बंद कराने पर सिविल लाइंस स्थित हुक्काबार के संचालक वसीम अहमद ने याचिका दाखिल की और प्रशासन की कार्रवाई को चैलेंज किया। कोर्ट के सामने दलील दी गई कि बिना किसी लिखित आदेश के जिला प्रशासन ने हुक्का बार चलाने पर रोक लगा दी है।

इस याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजय भनोट की डबल बेंच ने सुनवाई शुरू की तो डीएम से 4 सितंबर 2017 को जवाब मांगा गया, लेकिन डीएम की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को फिर से डीएम से जवाब मांगा और समय सीमा तय करते हुए जवाब ना दाखिल होने पर डीएम को हाजिर होने का आदेश दिया। लेकिन इस बार भी जवाब नहीं आया। जिसके चलते 3 अक्टूबर की सीमा समाप्त होने के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है।