बहराइच में गणेश विसर्जन यात्रा रोकने का आरोप, जिला पंचायत सदस्य समेत 9 नामजद पर केस, दो गिरफ्तार

punjabkesari.in Wednesday, Oct 07, 2026 - 07:33 PM (IST)

बहराइच: बहराइच जिले के फखरपुर क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कथित तौर पर रोक कर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, अभद्र टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक जिला पंचायत सदस्य सहित नौ नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, फखरपुर थाने में मामला पांच अक्टूबर को दर्ज किया गया। प्राथमिकी में घटना 25 सितंबर की बताई गई है।

फखरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राम कुमार राजभर ने बुधवार को बताया कि ग्राम माधवपुर स्थित श्रीराम जानकी मंदिर के पुजारी ओंकारनाथ ने बीती पांच अक्टूबर को तहरीर देकर उक्त मुकदमा दर्ज कराया है। प्राथमिकी में दर्ज आरोपों में कहा गया कि परंपरा के मुताबिक विगत 25 सितंबर को विसर्जन के लिए ले जाई जा रही राम जानकी मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा को खालिदपुर में आगे ले जाने से रोकने की कोशिश की गयी और विसर्जन में शामिल लोगों पर अभद्र टिप्पणी की गयी। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत में कहा गया कि, आरोपियों ने लोगों को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। 

स्थिति गंभीर होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन कराया। प्राथमिकी में मौलाना सरवर, हासिर खान उर्फ नमून, कलामुद्दीन अंसारी, अनील मुल्ला कुरैशी और साबित अली समेत 9 नामजद तथा करीब 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 196(1) (सामाजिक सदभाव बिगाड़ना), 351(3) (जान से मारने की धमकी) और 352 (अभद्र टिप्पणी) के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश व गिरफ्तारियां शुरू करा दी हैं। ग्रामीणों के अनुसार नामजद आरोपियों में मौलाना सरवर जिला पंचायत सदस्य हैं, हासिर खां व कलामुद्दीन अंसारी ग्राम प्रशासक (प्रधान) तथा अनील मुल्ला कुरैशी ग्राम प्रशासक प्रतिनिधि (प्रधान प्रतिनिधि) हैं। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी साबित अली सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अन्य की तलाश जारी है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramkesh

Related News

static