बीबीएयू विश्विद्यालय में आरक्षण मुद्दे की याचिका खारिज

punjabkesari.in Thursday, Sep 29, 2016 - 10:16 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाबा साहब भीम रॉव अंम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिए जाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संशोधित किए गए नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दी है इसलिए यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति अम्बरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति विजयलक्ष्मी की खंडपीठ ने आज पिछड़ा वर्ग जन कल्याण समिति की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं।  

याचिका दायर कर मांग की गई थी कि बाबा साहब भीम राव अंम्बेडकर विश्वविद्यालय में पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी अन्य विश्विद्यालयों की तरह आरक्षण का लाभ दिया जाए। कहा गया कि आरक्षण दिया जाना कानून और संविधान के प्रावधानों के तहत उचित है। याचिका में कहा गया कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। 

कहा गया कि इसी विश्वविद्यालय में एससी, एसटी वर्ग के छात्रों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। कहा गया कि आरक्षण का यह मुद्दा विभेदकारी और मनमाना है। याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को विशेष वर्ग के छात्रों के लिए अलग दर्जा दिया गया है। अदालत ने सुनवाई के बाद कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने संशोधित एक्ट की वैधता को चुनौती नहीं दी है। अदालत ने याचिका $खारिज कर दी।