आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को नहीं मिली कोर्ट से राहत

punjabkesari.in Saturday, Jun 29, 2019 - 12:37 PM (IST)

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लोकसेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस ने यह आदेश दिया है।

प्रदेश के शासकीय अधिवक्ता एस के पाल ने बताया कि कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत नहीं दी और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। वाराणसी के सत्र न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है।

अंजू कटियार पर एलटीग्रेड अध्यापक भर्ती के पेपर लीक कराने के मामले में आरोप लगा है, जिसे पिछले दिनों एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट अर्जी पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेगी।

Deepika Rajput