UP में खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक,उल्लंघन करने पर हो सकती है जेल व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Oct 07, 2015 - 06:38 PM (IST)

लखनऊः प्रदेश में अब खुली सिगरेट नही मिलेगी। यूपी सरकार के कैबि‍नेट के नि‍र्णय के आधार पर स्‍वास्‍थ्‍य वि‍भाग ने अधि‍सूचना जारी कर खुले सि‍गरेट की बि‍क्री पर प्रति‍बंध लगा दि‍या है। इसका उल्‍लंघन करने वाले वि‍क्रेताओं को जुर्माना व जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि‍ आप सि‍गरेट पीने के शौकीन है तो जरा अपनी जेब मोटी कर लीजि‍ए, क्‍योंकि‍ अब प्रदेश में खुली सि‍गरेट नहीं मि‍लेगी। इसके लि‍ए आपको सि‍गरेट का पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य वि‍भाग के प्रमुख सचि‍व अरविंद कुमार ने अधि‍सूचना जारी कर कहा है कि‍ सि‍गरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद अधि‍नि‍यम 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत वि‍र्नि‍‍दि‍ष्‍ट चेतावनी के बि‍ना खुली सि‍गरेट की बि‍क्री पर पूर्ण रूप से प्रति‍बंध लगा दि‍या गया है।यदि‍ कोई व्‍यक्‍ति‍ इस बात का  उल्‍लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उक्‍त अधि‍नि‍यम की धारा 20 के तहत उसे दंड़ दिया जाएगा।