अतीक को अन्य मामलों में भी दिलाएंगे कड़ी सजा: उम्रकैद की सजा के बाद आई ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया

punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2023 - 12:51 AM (IST)

महोबा: उमेश पाल अपहरण मामले (Umesh Pal kidnapping case) में अतीक अहमद (Atique Ahmed) को उम्रकैद (life prison) की सजा का श्रेय सरकार (Government) की प्रभावी पैरवी को देते हुये उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Deputy Chief Minister Brajesh Pathak) ने कहा कि माफिया सरगना को अन्य आपराधिक मामलों में भी कड़ी सजा दिलायी जायेगी।
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पाठक ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों ने अपराधियों एवं माफियाओं को संरक्षण प्रदान कर सूबे को अपराध की गर्त में धकेल दिया था। लोगों की जिंदगी नरक बन गई थी। आम आदमी ख़ौफ़ के साये में जी रहा था, लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार आने के बाद गुंडों, अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य प्राथमिकता से किया गया।
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अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद की सजा
गौरतलब है कि प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पहले माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया और इसके थोड़ी ही देर बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अतीक के भाई अशरफ अहमद (Ashraf Ahmad) समेत सात आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। अतीक समेत तीनों दोषियों पर उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने उनपर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उमेश पाल के परिवार वालों को दिया जाएगा। अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364 A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया। जबकि अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को निर्दोष करार दिया है। उमेश पाल का परिवार इस फैसले के बाद खुश है और हत्या वाले मामले में फांसी की सजा की मांग कर रहा है।


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Content Writer

Mamta Yadav

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