अयोध्या मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं

punjabkesari.in Thursday, Dec 12, 2019 - 04:57 PM (IST)

अयोध्याः अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इस मामले में पुनर्विचार से इंकार कर दिया। अब यह मामला दोबारा नहीं खोला जाएगा। बंद चैंबर में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 18 अर्जियों पर सुनवाई की और सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

इस मामले में 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी। संवैधानिक पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शामिल थे।

अयोध्या मामले में गत 9 नवंबर को शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फैसला आने के करीब 3 हफ्ते बाद जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। 217 पन्नों की इस याचिका में याचिकाकर्ता ने संविधान पीठ के फैसले पर सवाल उठाए हैं। याचिका में मुस्लिम संगठनों का पक्ष दोबारा सुने जाने की मांग की गई है। बता दें कि, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्षों की राय बंटी हुई थी। इससे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इंकार कर चुका है। 

9 दिसंबर को हिन्दू महासभा ने दायर की याचिका 
मुस्लिम पक्ष के बाद अयोध्या मामले में हिन्दू महासभा ने भी रिव्यू पिटीशन दायर की है। हिन्दू महासभा का कहना है कि कोर्ट ने जिस विवादित जमीन को हिस्सा माना था उसे इससे अलग किया जाए। साथ ही याचिका में विवादित ढांचा गिराने को लेकर निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निचली अदालत प्रभावित होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को आदेश दे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हुए बिना मामले की सुनवाई करे। हिंदू महासभा ने पुनर्विचार याचिका में कहा कि जो मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई है उसपर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में उन रिमाक्र्स को भी हटाए जिसमें कहा गया था कि वहां मस्जिद तोड़ी गई थी। 


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Tamanna Bhardwaj

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