HC का बड़ा फैसला: विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की मांग वाली याचिका को हर्जाने के साथ किया खारिज

punjabkesari.in Friday, Dec 21, 2018 - 09:53 AM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्थित विवादित स्थल के एक हिस्से पर नमाज पढ़ने की इजाजत देने की मांग वाली याचिका को 5 लाख रुपए के हर्जाने के साथ खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी याचिकाएं सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर की जाती है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर्जाना ना जमा करने पर याचिकाकर्ता से यह रकम भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने रायबरेली जिले की अल रहमान ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिए है। याचिका में मांग की गई थी कि अयोध्या के विवादित स्थल पर एक तिहाई भाग पर मुस्लिम वर्ग के लोगो को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए।

याचिका का कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता श्रीप्रकाश सिंह ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश दे रखे है। ऐसे में यह याचिका सारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है। अदालत ने पहली सुनवाई पर याचिका खारिज करते हुए भारी हर्जाना भी ठोका है।

Anil Kapoor