अदालत में हाजिर नहीं होने पर आज़म खान की मुश्किलें बढ़ी

punjabkesari.in Thursday, Mar 02, 2017 - 09:21 AM (IST)

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एवं जल निगम के चेयरमैन मोहम्मद आज़म खान के खिलाफ आज उच्च न्यायालय ने एक मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण वारंट जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वारंट जारी कर मंत्री आज़म खान को 6 मार्च को अदालत में तलब किया है। न्यायालय द्वारा बुलाए जाने के बावजूद भी उपस्थित न होने पर यह कार्रवाई की है।

आज़म खान के खिलाफ वारंट जारी
उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर जल निगम के अभियंता के सेवा संबंधी मामले में मंत्री आज़म खान, जल निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता को तलब किया था। सुनवाई के समय आज मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक उपस्थित हुए जबकि मो. आजम खां उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल निगम के चेयरमैन आज़म खान को वारंट जारी कर दिया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति रविंद्र नाथ मिश्रा द्वितीय की खंडपीठ ने जल निगम की ओर से दायर याचिका पर आज ये आदेश दिए।

आरोप पत्र में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं
गौरतलब है कि जल निगम के अधिशाषी अभियंता धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी। याची ने राज्य सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर कहा कि याची धीरेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ विभाग द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र में अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। कई अन्य खामियों की भी बात याची के वकील सविता जैन ने अधिकरण के समक्ष रखी। सुनवाई के बाद अधिकरण ने याचिका स्वीकार कर ली थी।

मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को
इस आदेश के खिलाफ जल निगम की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई। जल निगम की ओर से कहा गया कि जल निगम द्वारा जारी आदेश जिससे याची के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही थी, सही है। दस्तावेजों में कई अनियमितता पाए जाने पर अदालत ने पिछली 17 फरवरी को अधिकारियों के साथ चेयरमैन आज़म खान को भी तलब किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।