हाईकोर्ट से फिर नहीं मिली आजम खां कोई राहत, जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Thursday, Nov 26, 2020 - 07:51 PM (IST)

लखनऊ: समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खां की मुश्किलें कम हाने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी है। रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वकफ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने तथा बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां जेल में बंद हैं। उनके साथ उनकी विधायक पत्नी तथा पूर्व विधायक बेटा भी सीतापुर जेल में बंद हैं। आज जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

बता दें कि याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 19 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। आजम खां पर अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने आरोप है। इस बड़े फर्जीवाड़ा में आजम खां के साथ उनके पूर्व विधायक बेटे आरोपित हैं। आजम खां के साथ उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। इन सभी के खिलाफ रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। फिलहाल कोर्ट से आजम खां को कोई राहत नहीं मिली है। रामपुर के भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के आजम खां एवं उनके पुत्र पर एफ आई आर दर्ज कराई थी।
 

Ramkesh