आजम खान की विधायकी रद्द मामले में नहीं मिली राहत, अब रामपुर में होगा उपचुनाव

punjabkesari.in Thursday, Nov 10, 2022 - 05:09 PM (IST)

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आजम की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है। अब रामपुर में 5 दिसम्बर को उप चुनाव होगा। बता दें कि  रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने 27 अक्टूबर को नफरत भाषण मामले में खान को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके कारण उनके विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि, अदालत ने उन्हें तत्काल जमानत देते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने का वक्त भी दिया था।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रामपुर अदालत से खान की उक्त याचिका पर तत्काल सुनवाई कर उसका निपटारा करने को कहा। साथ ही उसने खान की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी आलोचना की। सुनवाई में मौजूद एक वकील ने बताया कि एमपी/एमएल अदालत ने बृहस्पतिवार को खान और सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

दलीलों में खान के वकीलों ने 2019 के इस मामले में बतौर साक्ष्य पेश की गई कथित सीडी पर सवाल उठाये और सजा पर रोक लगाने की मांग की। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आजम खान ने कभी यह नहीं कहा है कि यह उनका भाषण नहीं था, उस वक्त वह सांसद थे और भाषण देते समय उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए था। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए शाम चार बजे के बाद का समय तय किया।

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Ramkesh