आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अली जौहर ट्रस्ट की याचिका की खारिज

punjabkesari.in Wednesday, Oct 21, 2020 - 08:20 PM (IST)

लखनऊ: सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र की एकल पीठ ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बैनामा नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने माना कि उ.प्र. जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157 ए के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि राजस्व परिषद के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं होता है। बता दें कि सपा सांसद आजम खान इन दिनों राजपुर जेल में बंद हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जमीन का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहा है। आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। 

Ramkesh