Azam khan News: कोर्ट ने आजम खान को किया बाइज्जत बरी, क्या अब रद्द हुई सदस्यता मिलेगी वापस?

punjabkesari.in Thursday, May 25, 2023 - 01:08 PM (IST)

Azam khan News: सपा के वरिष्ट नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। इसके साथ ही नीचली अदालत के द्वरा सुनाए गए 3 साल की सजा को भी MP-MLA कोर्ट ने खारीज कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अब उनकी रद्द हुई विधान सभा की सदस्यता वापस मिलेगी?

आपको बता दें कि अदालत से बीते बुधवार को 2019 में दिए हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी तो कर दिया, लेकिन अभी भी उनकी सदस्यता बहाल होना मुश्किल है, क्योंकि अवैध रूप से मार्ग जाम करने के मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को इसी साल दो-दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला की भी विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म कर दी गयी थी।

भाजपा विधायक करेंगे HC में चुनौती
आजम खान को हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी करने और 3 साल की सजा को रद्द करने के बाद रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि वह नीचली अदालत का सम्मान करते हैं। इस फैसले को चुनौती देने के लिए वह हाईकोर्ट का रुख लेंगे। इसके साथ उन्होंने अजाम खान को आड़े हाथो लेते हुए कहा कि उनको कोर्ट पर कभी यकीन नहीं था, आज कोर्ट के फैसले पर खुश तो आगे भी कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उनको उस पर कायम रहना होगा। 

जानिए क्या था मामला? 
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्‍ट्रेट अदालत ने उस वक्‍त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खां को 27 अक्‍टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनायी थी। उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म कर दी गयी थी और वोट देने का अधिकार भी वापस ले लिया गया था। खां ने निचली अदालत के इस निर्णय के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत में अपील की थी। खां की विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म होने के बाद पिछले साल रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्‍याशी आकाश सक्‍सेना ने खां के करीबी सपा उम्‍मीदवार आसिम राजा को हराया था।

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Imran